Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने फेज-1 के आवासीय भूखंड आवंटियों को लीज डीड कराने के लिए चेतावनी जारी करते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया है। यीडा प्राधिकरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक लीज डीड नहीं कराने वाले आवंटियों के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।
बोर्ड बैठक के बाद लिया गया निर्णय
प्राधिकरण के संपत्ति विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 8 जून को बोर्ड बैठक के निर्णय के तहत पात्र आवंटियों को 31 दिसंबर तक लीज डीड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार फेज-1 में कुल 31 हजार आवासीय भूखंड आवंटित किए थे। इनमें से अब तक लगभग 15 हजार आवंटियों ने ही लीज डीड कराई है। जबकि करीब 16 हजार आवंटियों की लीज डीड अभी शेष है। इनमें से लगभग 4,500 आवंटियों की चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है, जबकि शेष आवंटियों की चेकलिस्ट चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
चेकलिस्ट जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आवंटियों को लीज डीड कराना जरूरी
यीडा के अनुसार, चेकलिस्ट जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आवंटियों को लीज डीड कराना जरूरी होता है। बोर्ड के निर्णय के मुताबिक, लीज डीड कराने में एक वर्ष तक की देरी होने पर आवंटी को आवंटन राशि का एक प्रतिशत विलंब शुल्क अथवा अधिक अवधि की स्थिति में तिमाही आधार पर समानुपातिक शुल्क जमा करना होगा।
विलंब शुल्क के साथ लीज डीड कराने की यह विशेष व्यवस्था
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विलंब शुल्क के साथ लीज डीड कराने की यह विशेष व्यवस्था केवल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। प्रत्येक आवंटी के विलंब शुल्क का आकलन तिमाही आधार पर कर उसे सूचित किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज डीड की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके बाद समय सीमा का पालन नहीं करने वाले आवंटियों के विरुद्ध आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

