Ghaziabad News : जनपद गाजियाबाद में संचालित कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम एवं चिलिंग प्लांट के लिए शीतगृह लाइसेंस लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए निधि सिंह जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद ने बताया कि जनपद गाजियाबाद में संचालित ऐसे समस्त कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज अथवा चिलिंग प्लांट,जिनकी भंडारण क्षमता 100 घन मीटर से अधिक है, के लिए शीतगृह लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
रेफ्रिजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित
शीतगृह से तात्पर्य ऐसे परिबद्ध एवं इन्सुलेटेड कक्ष से है, जिसे रेफ्रिजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित किया जाता है, ताकि उसमें संग्रहित कृषि एवं उद्यान उत्पाद, पशुपालन अथवा मत्स्य संवर्धन से संबंधित उत्पाद तथा उनसे पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक रेफ्रिजरेशन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
आवेदन प्रस्तुत कर शीतगृह लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं
ऐसे समस्त संचालक कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्रों एवं आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत कर शीतगृह लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा] शीतगृह को सील किए जाने की कार्यवाही
यह भी अवगत कराया जाता है कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान यदि कोई ऐसा कोल्ड रूम, चिलिंग प्लांट अथवा कोल्ड स्टोरेज संचालित पाया जाता है जिसकी भंडारण क्षमता 100 घन मीटर से अधिक हो तथा जिसने शीतगृह लाइसेंस प्राप्त न किया हो, तो संबंधित स्वामी/संचालक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा एवं संबंधित शीतगृह को सील किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
जनपद गाजियाबाद में संचालित कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम एवं चिलिंग प्लांट के लिए शीतगृह लाइसेंस अनिवार्य
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