Ghaziabad News: जिले में राशन की दुकानों पर पहुंचने वाले एफसीआइ (फूड कारपोरेसन आफ इंडिया) के अनाज को संबंधित गोदाम तक पहुंचाने के काम में जुटे लोग ओवरलोड का खेला खेलकर हर माह लाखों का घपला कर रहे हैं। राशन की दुकानों पर अनाज पहुंचाने वाले ठेकेदार द्वारा ओवरलोड इस कदर किया जाता है कि एक ट्रैक्टर से लगभग तीन ट्रैक्टर का माल एक बार में परिवहन किया जा रहा है। विभाग से भुगतान के नाम पर तीन ट्रैक्टर से परिवहन का पैसा उठाया जा रहा है। रैक प्वाइंट से गोदाम तक अनाज पहुंचाने का काम करने वाले ठेकेदार लगातार ओवरलोड का यह कारनामा कर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग को लाखों का चूना लगा रहा है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एफसीआइ, परिवहन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।
खुलेआम हो रहा ओवरलोडिंग का खेल
खुलेआम हो रहे इस ओवरलोड के खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी,कर्मचारी और ठेकेदार की मिलीभगत चल रही है। जो सब कुछ देखते हुए भी विभाग को ओवरलोड के कारनामे की रिपोर्ट नहीं भेज चुपचाप बैठे हुए हैं।
परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अधिकारी की मिलीभगत
संबंधित परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जो खाद्य रैक प्वाइंट पर रैक लगने के बाद रैक प्वाइंट से लेकर शहर के विभिन्न सड़कों पर अनाज लदे ओवरलोड वाहनों के संचालन की सभी बात जानते हुए नियम कानून के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई को कोई कदम नहीं उठाते हैं। रैक प्वाइंट पर रैक लगते ही दिनभर शहर में सैकड़ों पर ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन शुरू होता है। जो रैक प्वाइंट से होते हुए पूरे शहर में सघन आबादी और बाजार वाले रोड़ से गुजरकर निश्चित ठिकाने तक पहुंचता है।
ओवरलोड वाहन परिवहन करना है अपराध
दुकानों पर राशन पहुंचाने के नाम पर ठेकेदार द्वारा ओवरलोड वाहन परिवहन कर हर माह लाखों रुपये का घपला किया जाता है। विभाग द्वारा ठेकेदार को माल पहुंचाने के एवज में आए खर्च का भुगतान किया जाता है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार ओवरलोड कर एक ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक करीब तीन ट्रैक्टर तक का माल लोड कर ढ़ुलाई करता है। वहीं तीन ट्रैक्टर का माल एक ट्रैक्टर पर नियम कानून का उल्लंघन के साथ पहुंचाया जाता है। ठेकेदार माल ढ़ुलाई का भुगतान पूरे माल के ढु़लाई में लगने वाले ट्रैक्टर के अनुसार लेते हैं।
ओवरलोड वाहन परिवहन करना कानून अपराध
इस बारे में आरटीओ प्रवर्तन डा. सियाराम वर्मा का कहना है कि ओवरलोड वाहन परिवहन करना कानून अपराध है। ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जो कि राशन की दुकानों पर खाद्य आपूर्ति पहुंचाने के नाम पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

