Ghaziabad News: लिफ्ट एक्ट के उल्लंघन पर अब आरएब्ल्यूए जिम्मेदार होगा। विद्युत सुरक्षा विभाग ने आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी किया है। बता दे गुलमोहर एन्क्लेव सोसायटी में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसको संज्ञान में लेकर विद्युत सुरक्षा विभाग ने लिफ्टों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन न होने पर आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी किया। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए की ही होगी। विद्युत सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक सौरभ कुमार सिंह की तरफ से जारी नोटिस में कहा है कि सोसायटी में स्थापित लिफ्टों का उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के तहत पंजीकरण कराया जाए। सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
एआरडी डिवाइस, स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश
नोटिस में सभी लिफ्टों में एआरडी (ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस), स्पीड गवर्नर, फायर स्विच, सेंसरिंग सिस्टम, वेंटिलेशन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों को कार्यशील रखने के निर्देश दिए हैं। एआरडी सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। जो बिजली चले जाने या तकनीकी खराबी की स्थिति में लिफ्ट को निकटतम मंजिल तक पहुंचाकर उसका दरवाजा खोल देता है। जिससे अंदर फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। विभाग ने सभी लिफ्टों में इस व्यवस्था को कार्यशील रखने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही लिफ्टों के वार्षिक निरीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट, सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सुरक्षा के लिए जीवनरक्षक उपकरण
एआरडी सिस्टम लिफ्ट में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जीवनरक्षक उपकरण की तरह कार्य करता है। यदि किसी आपात स्थिति में यह सिस्टम उपलब्ध नहीं है तो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने मांग की कि आरडब्ल्यूए तत्काल सभी लिफ्टों में एआरडी सिस्टम एवं अन्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
विभाग ने नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए कि सोसायटी की सभी लिफ्टों के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। जिससे कि किसी व्यक्ति के लिफ्ट में फंसने अथवा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल सुरक्षित बचाव किया जा सके। निवासियों का आरोप है कि आरडब्ल्यूए द्वारा नियुक्त कर्मचारी केवल दिन के समय उपलब्ध रहता है, जबकि रात्रि के समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
जारी नोटिस में लिफ्टों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण
उन्होंने कहा कि सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा द्वारा जारी नोटिस में लिफ्टों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश दिए है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) गुलमोहर एन्क्लेव के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि नो-ड्यूज से प्राप्त धनराशि की फिक्स डिपॉजिट में से राशि का उपयोग कर सभी लिफ्टों में एआरडी सिस्टम लगवाया जाए।
लिफ्ट एक्ट के उल्लंघन पर आरडब्ल्यूए होगा जिम्मेदार, विद्युत सुरक्षा ने जारी किया नोटिस
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